Haryana Berojgari Bhatta Yojana 2026-27: हरियाणा में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद प्रतियोगी परीक्षाओं या स्थायी नौकरी की तलाश में जुटे युवाओं के लिए राज्य सरकार की सामान्य बेरोजगारी भत्ता योजना एक सहारा बनती है। वित्तीय सत्र 2026-27 के तहत नवंबर माह में इसके आवेदन स्वीकार किए जाते हैं।
यदि आप भी इस योजना का लाभ उठाने की योजना बना रहे हैं, तो आवेदन से पहले इसके सभी तकनीकी नियमों और शर्तों को समझना आवश्यक है।
Haryana Berojgari Bhatta Yojana 2026-27: योजना का संक्षिप्त विवरण
| मुख्य बिंदु | विवरण |
| योजना | सामान्य बेरोजगारी भत्ता योजना (Haryana) |
| संचालन विभाग | रोजगार विभाग, हरियाणा |
| आवेदन सत्र | 2026-27 |
| आवेदन अवधि | 1 नवंबर 2026 से 30 नवंबर 2026 |
| आवेदन मोड | ऑनलाइन (आधिकारिक पोर्टल द्वारा) |
| आधिकारिक वेबसाइट | hrex.gov.in |
| आवेदन शुल्क | निःशुल्क |
Haryana Berojgari Bhatta Yojana 2026-27 शैक्षणिक स्तर के अनुसार मिलने वाली वित्तीय सहायता
विभाग द्वारा तय मानकों के अनुसार मासिक सहायता राशि आवेदक की पढ़ाई के आधार पर दो मुख्य श्रेणियों में बांटी गई है:
- ₹1,200 प्रति माह:
- 12वीं (इंटरमीडिएट) उत्तीर्ण युवा।
- 10वीं के बाद मान्यता प्राप्त 2 वर्षीय सर्टिफिकेट या डिप्लोमा धारक।
- ₹2,000 प्रति माह:
- किसी भी संकाय में स्नातक (Graduation) या उच्च डिग्री धारक।
- 12वीं के बाद न्यूनतम 3 वर्षीय तकनीकी/व्यावसायिक डिप्लोमा धारक।
Haryana Berojgari Bhatta Yojana 2026-27 अनिवार्य पात्रता शर्तें (Eligibility Criteria)
इस योजना का लाभ केवल उन्हीं उम्मीदवारों को मिलता है जो निम्नलिखित सभी नियमों को एक साथ पूरा करते हों:
- मूल निवास व आयु सीमा: आवेदक का हरियाणा का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। आयु 21 वर्ष से 35 वर्ष के दायरे में होनी चाहिए।
- रोजगार कार्यालय में 3 वर्ष का पंजीकरण: सबसे प्रमुख शर्त यह है कि प्रार्थी का नाम हरियाणा रोजगार कार्यालय (Employment Exchange) में 1 नवंबर 2026 तक लगातार कम से कम तीन साल पुराना दर्ज होना चाहिए।
- पारिवारिक आय सीमा: परिवार की सभी स्रोतों से मिलाकर कुल सालाना आय ₹3,00,000 (तीन लाख रुपये) से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- भूमि व अचल संपत्ति दायरा:
- परिवार के स्वामित्व वाली कुल कृषि भूमि 2 हेक्टेयर से अधिक न हो।
- रिहायशी या व्यावसायिक संपत्ति का कुल मूल्य ₹10,00,000 से अधिक नहीं होना चाहिए।
- वर्तमान स्थिति: आवेदक पूर्णतः बेरोजगार होना चाहिए। किसी सरकारी, अर्ध-सरकारी, निजी संस्थान में कार्यरत, स्वरोजगार में लिप्त, रेगुलर छात्र या अप्रेंटिस कर रहे युवा इसके पात्र नहीं हैं।
- अन्य पाबंदियां: सक्षम युवा योजना (Saksham Yuva Scheme) के एक्टिव लाभार्थी या किसी आपराधिक मामले में सजायाफ्ता व्यक्ति इस भत्ते के लिए आवेदन नहीं कर सकते।
जरूरी दस्तावेज और सत्यापन (Haryana Berojgari Bhatta Yojana 2026-27)
फॉर्म सबमिट करने से पहले नीचे दिए गए कागजात स्कैन करके रख लें:
- परिवार पहचान पत्र (Parivar Pehchan Patra / PPP)
- रोजगार विभाग का लाइव 3-वर्षीय रजिस्ट्रेशन कार्ड/नंबर
- हरियाणा डोमिसाइल (निवास प्रमाण पत्र)
- 10वीं, 12वीं, ग्रेजुएशन या डिप्लोमा के स्व-सत्यापित प्रमाण पत्र
- पहचान हेतु सरकारी आईडी कार्ड
- बैंक खाता पासबुक (जिसमें डीबीटी/आधार लिंक सक्रिय हो)
- राशन कार्ड (विवाहित महिलाओं के लिए ससुराल पक्ष का रिकॉर्ड)
- पासपोर्ट आकार की नवीनतम तस्वीरें
- Annexure-A (संपत्ति प्रपत्र): ग्रामीण क्षेत्रों में पटवारी/कानूनगो और शहरी क्षेत्रों में नगर निकाय व सक्षम राजस्व अधिकारी/SDM द्वारा प्रमाणित।
- Annexure-B: आवेदक का स्व-घोषणा पत्र।
ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? (Haryana Berojgari Bhatta Yojana 2026-27)
- पोर्टल लॉगिन: रोजगार विभाग की वेबसाइट
hrex.gov.inपर जाएं और अपने पंजीकृत रोजगार क्रेडेंशियल्स की मदद से लॉगिन करें। - स्कीम का चयन: डैशबोर्ड पर जाकर UEA Application लिंक पर क्लिक करें।
- प्रपत्र डाउनलोड व सत्यापन: पोर्टल से Annexure-A और Annexure-B डाउनलोड करें, विवरण भरें और स्थानीय राजस्व अधिकारियों से ऑफलाइन सत्यापन पूरा करवाएं।
- डाटा प्रविष्टि: ऑनलाइन पोर्टल पर अपनी शैक्षणिक योग्यता, आय और पारिवारिक विवरण दर्ज करें।
- दस्तावेज अपलोड: सत्यापित Annexure-A, घोषणा पत्र और अन्य शैक्षणिक कागजात निर्धारित साइज में अपलोड करें।
- फाइनल सबमिशन: पूरे फॉर्म की समीक्षा (Review) करें, सबमिट बटन दबाएं और पावती (Acknowledgement Receipt) का प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें।
Haryana Berojgari Bhatta Yojana 2026-27 ध्यान देने योग्य बातें
- अंतिम समय का इंतजार न करें: Annexure-A के सत्यापन (पटवारी/SDM स्तर) में प्रशासनिक समय लगता है, इसलिए नवंबर माह के पहले पखवाड़े में ही औपचारिकताएं शुरू कर दें।
- रोजगार मिलने पर सूचना देना अनिवार्य: यदि भत्ता शुरू होने के बाद आपको कहीं रोजगार प्राप्त हो जाता है या आप उच्च शिक्षा में नियमित दाखिला ले लेते हैं, तो विभाग को सूचित कर भत्ता बंद कराना कानूनी रूप से आवश्यक है।
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