Haryana Sugarcane Machinery Subsidy 2026: 50% तक सब्सिडी

Haryana Sugarcane Machinery Subsidy 2026: गन्ने की खेती में जुताई, खरपतवार नियंत्रण और फसल की देखभाल के लिए आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल किसानों की मेहनत कम कर सकता है। इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए हरियाणा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने Haryana Sugarcane Machinery Subsidy 2026 के तहत गन्ना किसानों को विभिन्न कृषि यंत्र खरीदने पर 40% से 50% तक सब्सिडी देने की योजना शुरू की है।

इस योजना में पावर वीडर, रोटावेटर, गन्ना सेट ट्रीटमेंट डिवाइस, ट्रैक्टर चालित स्प्रेयर और गन्ने की खेती में इस्तेमाल होने वाले अन्य उपकरण शामिल हैं|

हालांकि, आवेदन करने से पहले किसानों को MFMB पंजीकरण, Family ID, जमीन से जुड़े रिकॉर्ड और संबंधित मशीन के लिए जरूरी शर्तों की जांच कर लेनी चाहिए।

Haryana Sugarcane Machinery Subsidy 2026: योजना की मुख्य जानकारी

विवरणजानकारी
योजना का नामMechanization (Implements in Sugarcane)
संबंधित विभागकृषि एवं किसान कल्याण विभाग, हरियाणा
योजना के लाभार्थीपात्र गन्ना किसान
अनुदान दर40% से 50% तक
प्रत्येक यंत्र का निर्धारित लक्ष्य30
आवेदन का माध्यमऑनलाइन
आवेदन शुरू होने की तारीख21 सितंबर 2026
अंतिम तारीख31 अक्टूबर 2026
आधिकारिक पोर्टलagriharyana.gov.in

Haryana Sugarcane Machinery Subsidy 2026 किसानों को किन कृषि यंत्रों पर मिलेगा अनुदान?

इस योजना का उद्देश्य गन्ने की खेती में उपयोग होने वाले अलग-अलग उपकरणों की खरीद में किसानों की आर्थिक मदद करना है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, निम्नलिखित मशीनें और उपकरण योजना में शामिल हैं:

क्रम संख्याकृषि यंत्र का नाम
1Power Operated Sugarcane Set Treatment Device (30–120 लीटर क्षमता)
2Power Weeder (इंजन चालित, 5 से कम एवं 7.5 BHP तक)
3Sugarcane Ratoon Manager
4Wide-Row Riser / Riser
5Rotavator (4 फीट)
6Tractor Operated Sprayer
7Sub-soiler / Chiseller
8Sugarcane Cutter / Stripper / Planter
9Mini Tractor

किसान को आवेदन करते समय अपने कृषि कार्य के अनुसार उपयुक्त यंत्र चुनना चाहिए। मशीन का मॉडल, निर्धारित तकनीकी मानक और योजना के तहत उसकी पात्रता खरीदने से पहले संबंधित विभाग या पोर्टल पर जांच लें।

Haryana Sugarcane Machinery Subsidy 2026 कितनी सब्सिडी मिलेगी?

हरियाणा सरकार की इस योजना के अंतर्गत पात्र किसानों को कृषि यंत्र की खरीद पर 40% से 50% तक अनुदान दिया जाएगा। वास्तविक लाभ मशीन, उसकी निर्धारित कीमत और लागू योजना नियमों के अनुसार तय होगा।

योजना में प्रत्येक कृषि यंत्र के लिए 30 का लक्ष्य निर्धारित बताया गया है। इसलिए आवेदन करने मात्र से सब्सिडी मिलना सुनिश्चित नहीं होता। यदि उपलब्ध लक्ष्य से अधिक आवेदन आते हैं, तो चयन के लिए ड्रॉ की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है।

कौन-कौन से किसान आवेदन कर सकते हैं?

आवेदन से पहले इन शर्तों को ध्यान से समझ लें। योजना का लाभ लेने के लिए किसान को संबंधित पात्रता नियम पूरे करने होंगे।

  • MFMB पंजीकरण: पिछले तीन वर्षों से मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर गन्ने की फसल के साथ पंजीकरण होना चाहिए।
  • Family ID: किसान के पास हरियाणा की परिवार पहचान पत्र (PPP) / Family ID होनी चाहिए।
  • कृषि भूमि: आवेदक या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम कृषि भूमि होनी चाहिए।
  • ट्रैक्टर की शर्त: ट्रैक्टर से चलने वाले उपकरण के लिए आवेदक या Family ID में शामिल परिवार के सदस्य के नाम वैध ट्रैक्टर RC जरूरी है।
  • पहले ली गई सब्सिडी: पिछले तीन वर्षों में आवेदक या उसी PPP ID के किसी सदस्य ने संबंधित कृषि यंत्र पर कृषि विभाग की सब्सिडी का लाभ नहीं लिया होना चाहिए।
  • फसल अवशेष जलाने से संबंधित नियम: आवेदक फसल अवशेष जलाने का दोषी नहीं होना चाहिए।

आवेदन के लिए कौन से दस्तावेज तैयार रखें?

ऑनलाइन फॉर्म भरने के दौरान जानकारी या दस्तावेज की कमी से बचने के लिए किसान पहले से निम्न रिकॉर्ड तैयार रख सकते हैं:

  • आधार कार्ड
  • PAN कार्ड
  • बैंक पासबुक या बैंक खाते का विवरण
  • परिवार पहचान पत्र (PPP / Family ID)
  • पटवारी द्वारा सत्यापित भूमि का विवरण
  • ट्रैक्टर की वैध RC, जहां लागू हो

दस्तावेजों में नाम, पहचान और बैंक खाते की जानकारी सही होनी चाहिए। किसी रिकॉर्ड में गलती होने पर आवेदन करने से पहले उसे ठीक करवा लेना बेहतर रहेगा।

चयन कैसे होगा और किसान को मशीन कब खरीदनी चाहिए?

इस योजना में लाभार्थियों का चयन निर्धारित लक्ष्य और विभागीय नियमों के अनुसार किया जाएगा। यदि किसी कृषि यंत्र के लिए आवेदकों की संख्या उपलब्ध लक्ष्य से ज्यादा हो जाती है, तो लाभार्थियों का चयन ड्रॉ के जरिए किया जा सकता है।

चयन होने के बाद किसान को पात्रता प्रमाणपत्र प्राप्त करना होगा। इसके बाद ही योजना के नियमों के मुताबिक पात्र निर्माता या डीलर से कृषि यंत्र खरीदना चाहिए। मशीन का निर्धारित सरकारी या अधिकृत संस्थान से परीक्षण अथवा अनुमोदन भी जरूरी हो सकता है।

जरूरी सलाह: पात्रता प्रमाणपत्र मिलने से पहले मशीन खरीदने से बचें। पहले विभागीय प्रक्रिया पूरी करें और यह सुनिश्चित करें कि चुना गया यंत्र योजना के अंतर्गत स्वीकृत है।

Haryana Sugarcane Machinery Subsidy 2026 का पैसा बैंक खाते में कैसे आएगा?

कृषि यंत्र खरीदने के बाद भी किसान को कुछ जरूरी प्रक्रियाएं पूरी करनी होंगी। अनुदान जारी करने के लिए विभाग मशीन की खरीद और उसके वास्तविक उपयोग से संबंधित सत्यापन कर सकता है।

योजना में दिए गए नियमों के अनुसार:

  1. मशीन की खरीद का भुगतान किसान के अपने बैंक खाते से ऑनलाइन माध्यम, बैंक या चेक के जरिए करना होगा। नकद भुगतान मान्य नहीं होगा।
  2. कृषि यंत्र पर यूनिक ID नंबर और योजना का नाम, जैसे TMSS 2026-27, अंकित होना चाहिए।
  3. संबंधित विभागीय समिति मशीन का भौतिक सत्यापन करेगी और स्थान सहित फोटो ले सकती है।
  4. जरूरी जांच पूरी होने के बाद स्वीकृत सब्सिडी DBT के माध्यम से किसान के बैंक खाते में भेजी जाएगी।

इसलिए खरीद की रसीद, भुगतान का प्रमाण और विभाग द्वारा मांगे गए अन्य रिकॉर्ड सुरक्षित रखें।

Haryana Sugarcane Machinery Subsidy 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

पात्र किसान नीचे दिए गए चरणों के अनुसार आवेदन प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं।

  1. हरियाणा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट खोलें।
  2. गन्ना कृषि यंत्र सब्सिडी से संबंधित योजना पेज पर जाएं।
  3. ऑनलाइन आवेदन के विकल्प को खोलकर मांगी गई जानकारी भरें।
  4. अपनी Family ID, MFMB पंजीकरण और कृषि भूमि से संबंधित विवरण सही दर्ज करें।
  5. जरूरी दस्तावेज अपलोड करें और चुने गए कृषि यंत्र की जानकारी जांचें।
  6. फॉर्म सबमिट करने से पहले सभी विवरण दोबारा पढ़ें।
  7. आवेदन पूरा होने पर रसीद या आवेदन संख्या सुरक्षित रख लें।

आवेदन की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर 2026 है। अंतिम दिन तक इंतजार करने के बजाय समय रहते आवेदन करना बेहतर रहेगा।

Haryana Sugarcane Machinery Subsidy 2026: जरूरी लिंक

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